• 26/03/2021
  • srvsolutionskota
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महाविद्यालय में आयुर्वेदाचार्य द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-21 मे अध्ययनरत समस्त छात्र व छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय एवं सम्बंध छात्रावास को No Ragging zone घोषित किया जाता है कि इस सम्बंध मे केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा रेगिंग के विरूद्ध निम्नाकिंत विवरणानुसार गाईडलाईन जारी की गई है –

  • महाविद्यालय के छात्र/छात्रओ के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी कर दुर्व्यवहार कर उनके मानसिक स्वास्थ्य उनके आत्मसम्मान को हानि पहुचाना।
    अनुशासन हीनता का प्रदर्शन करते हुऐ नव प्रविष्ट छात्र / छात्राओं को शारीरिक व मानसिक क्षति पहुँचाना |
  • महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम शैक्षणिक गतिविधियो मे व्यवधान डालना उनसे जबरन वसूली कर खर्च करवाना।
  • महाविद्यालय के छात्र/छात्राओ के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण, समलैगिंक हमले, अश्लील हरकते करना या गाली गलौच करना।
  • महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को ई-मेल पोस्ट पर अवांछनिय मेसेज कर छात्र/छात्राओ को अपमानित करना ।
  • महाविद्यालय के छात्र/छात्राओ के साथ अनावश्यक रूप से धोंस जमाकर अपने सिनियर्स होने का दिखावा करना ।

अतः महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र,/छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई भी विद्यार्थी रैगिंग के विरूद्ध उपरोक्तानुसार जारी गाईडलाईन के विपरित अवांछनिय गतिविधियों मे लिप्त पाया जाता है। तो वह कानूनन दण्डनीय अपराध है। जो भी छात्र छात्रा रैगिंग जैसे जघन्य अपराध मे लिप्त पाया जाता है उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित पुलिस थाने मे प्रथम सूचना रिपार्ट (FIR) दर्ज करा महाविद्यालय से निष्कासित कर दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः: सम्बंधित समस्त छात्र छात्राएं सूचित होवें।